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हिमाचल कैबिनेट- 1991 पद भरने को मंजूरी, फल सब्जी पर टैक्स में छूट

 शिमला

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हि.प्र. कराधान (ऑन सरटेन गुड्स केरिड बाय रोड) अधिनियम 1999 के तहत सभी प्रकार की सब्जियों व फलों पर लगने वाले कर को वापिस लेने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से प्रदेश के बागवानों और किसानों को भारी राहत मिलने के अतिरिक्त ट्रांसपोर्टरों को परवाणु/चक्की मोड़ बैरियरों पर सब्जियों व फलों की ढुलाई के दौरान सीजीसीआर कर के भुगतान में होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलेगी।

बैठक में आम जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश यात्री एवं वस्तु कराधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत लोहा एवं इस्पात, धागा व प्लास्टिक वस्तुओं पर लागू दरों से अतिरिक्त वस्तु कर (एजीटी) को कम/संशोधित करने का भी निर्णय लिया गया।

बजट घोषणा के अनुरूप मौजूदा छोटे उद्योगों पर लगने वाले विद्युत कर को चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के मामलों में दस प्रतिशत से सात प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया गया है। बजट आश्वासन के अनुरूप ही कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दर प्रति यूनिट एक रुपये से घटाकर 35 पैसे करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में प्रदेश के विशेषकर दूर-दराज क्षेत्रों के स्कूलों में चल रही अध्यापकों की कमी के दृष्टिगत शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के 1036 पदों तथा जेबीटी के 844 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।

पर्यटन विभाग द्वारा एशियन विकास बैंक व अन्य कुछ मुद्दों पर आधारित प्रस्तुति की समीक्षा करते हुए मंत्रिमण्डल ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि प्रदेश में पर्यटन विकास की दृष्टि से नए क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित एक अन्य प्रस्तुति की समीक्षा करते हुए मंत्रिमंडल ने सरकारी योजनाओं को सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने पर बल दिया। यह भी महसूस किया गया कि शून्य बजट प्रचलन व इनपुट्स को सरलीकृत किया जाए और किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके।

मंत्रिमण्डल ने बजट आश्वासन के अनुरूप एंटी हेलगन नेट स्थापित करने पर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना से प्राथमिक तौर पर प्रदेश के लघु, सीमान्त तथा महिला किसान लाभान्वित होंगे और उनके बागवानी उत्पादों को ओलों से होने वाले गुणात्मक तथा संख्यात्मक नुकसान में कमी लाने में सहायता मिलेगी। योजना के अंतर्गत किसानों को एंटी हेलनेट उपलब्ध पर 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 30 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णाद्धार योजना के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की। योजना के अंतर्गत पॉलीशीट बदलने के लिए 70 प्रतिशत सहायता जो अधिकतम 4.80 रुपये होगी प्रति वर्गमीटर पिछली सब्सिडी लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी।

बैठक में प्रधानमंत्री वन्दना योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत राज्य कक्ष तथा जिला कक्ष स्थापित किए जाएंगे।

प्रदेश में पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृत प्रदान की गई। यह योजना पुष्प उत्पादन और व्यावसायिक व सजावटी फूलों के विपणन के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने में सहायता करेगी।

मंत्रिमण्डल ने स्कूली वाहनों के सुरक्षित संचालन के लिए परिवहन दिशा-निर्देशों को मंजूरी प्रदान की। इनके तहत स्कूल वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, आपातकालीन नम्बर को दर्शाना, म्यूजिक सिस्टम व पर्दे लगाने तथा ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने की मनाही के अतिरिक्त वाहन 15 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें विशेष रूप से समक्ष बच्चों के लिए विशेष प्रबंध होने के अतिरिक्त स्पीड गवर्नर भी स्थापित होना चाहिए।

सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं, सोसायटी और न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों तथा सामाजिक क्षेत्र, सरकार द्वारा संचालित आश्रमों में  10 प्रतिशत अनुदान या 4000 रुपये प्रति किलोवाट, जो भी कम हो, की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में दूर-दराज एवं कठिन क्षेत्रों में स्कूल प्रबन्धन समिति के माध्यम से प्राथमिक/उच्च शिक्षा विभाग में जहां पर शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने राज्य पोषण स्रोत केन्द्र को खण्ड स्तर पर-राज्य प्रबन्धन इकाई, जिला हेल्प डेस्क को चलाने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के 89 पदों को पांच जिलों चम्बा, हमीरपुर, शिमला, सोलन  तथा ऊना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से भरने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए थर्माकोल से बने कप, प्लेट, कटलेरी के निर्माण, भंडारण और क्रय-विक्रय पर पाबंदी लगाने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने आवश्यक स्टाफ सहित चम्बा, हमीरपुर और सोलन में तीन महिला पुलिस थाना खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में गुड़िया हेल्पलाईन तथा शक्ति बटन ऐप के प्रबन्धन के लिए पुलिस विभाग में 9 कांस्टेबलों के पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई।

महिला एवं शिशु कल्याण विभाग में सांख्यिकी सहायक के 13 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने सेना में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर अर्द्ध सैनिक बलों के शहीदों के पात्र परिजनों को भी सरकारी सेवाओं में करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चयन प्रक्रिया में जरूरी संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की।

प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय- दूसरा भाग/अन्तिम
मंत्रिमण्डल ने गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को गंभीर बीमारी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चिकित्सा सहायता कोष के गठन को भी मंजूरी दी।
बैठक ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत नवजात शिशु को आवश्यक सामान से युक्त किट प्रदान की जाएगी।
जिला कांगड़ा के संसारपुर टैरेस में आवश्यक स्टाफ सहित नए सरकारी मॉडल आईटीआई खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
बैठक में मंडी ज़िले के थुनाग व जंजैहली में क्षेत्रीय बागवानी एवं वानिकी विकास एवं विस्तार केन्द्र खोलने का भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे प्रदेश में 7,829 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी।
बैठक में कांगड़ा ज़िले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के सभी 34 स्वास्थ्य संस्थानों को खण्ड चिकित्सा अधिकारी गंगथ के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र से हटाकर खण्ड चिकित्सा अधिकारी नगरोटा-सूरियां के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में लाने को भी स्वीकृति प्रदान की।
The State Cabinet meeting held here today under the Chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur decided to withdraw tax on all fruits and all vegetables under H.P. Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 to provide great relief to the farmers and horticulturists of the State. Besides, transporters would also be relieved from inconvenience for paying the CGCR tax at Parwanoo/ Chakki Mour barrier for carrying fruits and vegetables.
            It gave nod to reduce/revise the existing rates of Additional Goods Tax (AGT) under Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 on iron and steel, yarn and plastic goods to benefit the general public.
            It decided to reduce the electricity duty on existing small industries from 4 percent to 2 percent and in case of medium industrial units from 10 percent to 7 percent in accordance with the budget announcement. It was also decided to reduce per unit rate from Rs. 1 to 35 paise to agriculture consumers as per budget assurance.
The Cabinet approved to fill up 1036 posts of Trained Graduate Teachers and 844 posts of JBTs in Education Department on contract basis to cope with the shortage of teachers in the schools, especially in remote and hard areas of the State.  
            While reviewing the presentation of tourism department on ADB and some other issues, it was observed in the cabinet meeting that new areas should be explored for tourism development.
            While reviewing the presentation regarding doubling the income of farmers, it was stressed that government schemes should be included in all training programmes. It was also felt that names of practices and inputs of zero budget be simplified and natural farming be encouraged amongst the farmers.
            It approved the guidelines for providing assistance for installation of anti-hail nets as per budget assurance. The scheme will primarily benefit small and marginal and women farmers of the State to reduce qualitative and quantitative losses to their horticulture produce. Under the scheme, 80 percent subsidy would be provided to the farmers for purchase of anti-hail nets with the target to bring 30 lakh square meter area under protection of anti-hail nets during the current financial year.
            The Cabinet also approved the guidelines for implementation of Mukhya Mantri Greenhouse Renovation Scheme under which 70 percent assistance will be provided for the replacement of polysheet subject to maximum of Rs. 44.80 per square meters as back ended subsidy to the beneficiaries.
            Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna was also approved by the Cabinet under which ‘Rajya Kaksh’ and ‘Zila Kakshas’ would be established.
            It gave its approval to the guidelines for implementation of Himachal Pushpa Kranti Yojana for promoting floriculture in the State. The scheme will push forward the State as pioneer in production and marketing of commercial flowers and ornamental crops at National and International level.
            The Cabinet approved the transportation guidelines for safe plying of the school vehicles. According to guidelines, all school vehicles would have first aid box, emergency number displayed, no curtains or music system and inflammatory items in vehicles and the school vehicles should not be more than 15 years old. It should have speed governor and special provision for specially abled students etc.
            It accorded its approval to provide subsidy of 10 percent or Rs. 4000 per kilowatt, whichever is less, to all the domestic consumers, institutions (registered under Society and Trust Act) and Social Sectors (Ashrams run by the Government) for installation of solar power plants at the roof tops of the buildings to encourage use of solar energy.
It also gave its nod in principle to fill up vacant posts of different categories of teachers in remote/hard areas through the concerned School Management Committees (SMCs) in Elementary/ Higher Education Department where there are no teachers. The modalities will be finalized later.   
            The Cabinet gave its consent to create and fill up 89 posts of different categories to run State Nutrition Resource Centre-State Project Management Unit (SNRC-SPMU), District Help Desk and Block level under National Nutrition Mission being implemented in five districts of the State, viz. Chamba, Hamirpur, Shimla, Solan and Una being implemented by the Social Justice and Empowerment Department.
            The Cabinet gave its consent to impose ban on manufacturing, stocking, sale and use of thermocol cutlery i.e. thermocol cups, plates, glasses or any other item used for serving or consuming food in the State to protect the fragile environment. It was decided that three months time would be given to the businessmen to clear their stock and promote patals.
            It gave nod to open three Mahila Police Stations at Chamba, Hamirpur and Solan alongwith requisite staff.
            The Cabinet decided to create nine posts of Constables in Police Department to manage Guddiya Helpline and Shakti Button App.
            It gave its approval to fill up 13 vacant posts of Statistical Assistant in Women and Child Development Department on contract basis through direct recruitment.
            It also decided to provide government employment to eligible dependents  of Himachali martyrs of Para-Military forces on the analogy of eligible dependants of martyred soldiers  of Army on compassionate grounds.

            The Cabinet also decided to make necessary amendments in selection procedure of BPL families to ensure transparency in their selection process.

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